सिर्फ 1 लाख में बेचा माधुरी ने अपना ईमान

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इससे पहले अपने जमानत आवेदन में माधुरी ने कहा था कि संसद में 29 अप्रैल को विदेश राज्य मंत्री परणीत कौर ने एक बयान दिया था। इसमें कहा गया था कि माधुरी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चयोग की सूचना शाखा में पदस्थ थी और गुप्त दस्तावेजों तक उसकी पहुंच नहीं थी।
इन तर्कों के जवाब में अतिरिक्त सरकारी वकील रीता शर्मा ने कहा कि माधुरी के खिलाफ दर्ज मामले में कुछ और अधिकारियों से पूछताछ की जानी है। फिर माधुरी के पास से मिले कंप्यूटरों की फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है। अत: उसे जमानत नहीं दी जाए। माधुरी को पाकिस्तान से दिल्ली आने पर 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।












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