रिजवान-उर मामले में दोबारा जांच के आदेश

न्यायालय ने रिजवान-उर के भाई रुकबानुर रहमान की याचिका पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई से कहा है कि वह हत्या का मामला दर्ज कर इस प्रकरण की नए सिरे से जांच शुरू करे। न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य और प्रोसेनजीत मंडल की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई न्यायालय को चार महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपे।
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पीठ ने कहा कि सीबीआई रुकबानुर रहमान की शिकायत को एफआईआर के तौर पर दर्ज करे और धारा 302 के तहत हत्या का मामला शुरू करे। व्यापारी अशोक तोड़ी की बेटी प्रियंका से शादी करने वाले कम्प्यूटर ग्राफिक्स शिक्षक रिजवान-उर को 21 सितंबर 2007 में कोलकाता के दम-दम रेलवे पटरी पर मृत पाया गया था।
रिजवान-उर की मौत के बाद तोड़ी पर आरोप लगे थे कि उसने कई पुलिसकर्मियों की मदद से रिजवानुर पर प्रियंका से नाता तोड़ने के लिए दबाव बनाया। शहर के पुलिस आयुक्त प्रसून मुखर्जी सहित कई पुलिस अधिकारियों को रिजवानुर की मौत के मामले में संदिग्ध भूमिका के कारण उनके पदों से हटा दिया गया था।
रिजवानुर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तोड़ी, उनके दो रिश्तेदार और चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।












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