तेलगी को 7 साल का कारावास
तेलगी को दिल्ली पुलिस के एक निरीक्षक सहित सरकारी कर्मचारियों के साथ मिल कर वर्ष 1999 से 2001 के बीच एक आपराधिक साजिश रचने और सबूत के साथ छेड़छाड़ करने तथा जांच को प्रभावित करने के लिए यह सजा सुनाई गई है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश पी.एस.तेजी ने तेलगी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। तेलगी फिलहाल बेंगलुरू की एक जेल में कैद है।
अदालत ने आपराधिक साजिश और झूठे सबूत देने तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अन्य अपराधों के लिए 26 अप्रैल को उसे दोषी पाया था।
सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक तेलगी ने पुलिस निरीक्षक पूरन सिंह, पुलिस उपनिरीक्षक गौरव अग्रवाल, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश और कांस्टेबल संजय बजाज व रतन सिंह के साथ मिल कर 1999-2001 बीच साजिश रची थी।
इस मामले में तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ आरोप तय करने संबंधी प्रक्रिया अभी भी जारी है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो जून की तारीख तय की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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