बथानी टोला नरसंहार मामले में 3 को फांसी की सजा (लीड-1)
भोजपुर के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले में 23 दोषियों को सजा सुनाई। फांसी की सजा पाने वालों में अजय सिंह, मनोज सिंह तथा नरेन्द्र सिंह शामिल हैं।
विशेष लोक अभियोजक रामबाबू प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि इस मामले में पुलिस ने 63 आरोपियों को खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से न्यायालय ने पिछले बुधवार को 30 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था जबकि 23 को दोषी करार दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान चार आरोपियों की मौत हो गई जबकि पांच को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक आरोपी रामेश्वर सिंह फरार है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता भुनेश्वर तिवारी ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वह उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
उल्लेखनीय है कि रणवीर सेना समर्थकों ने भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के बथानी टोला गांव को घेरकर 11 जुलाई 1996 को तीन और नौ माह की बच्चियों, महिलाओं सहित 21 लोगों की हत्या कर दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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