सोहराबुद्दीन की हत्या के आरोपी अधिकारी को नहीं मिली राहत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात के आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन को सोहराबुद्दीन शेख की कथित हत्या मामले में जमानत के लिए सीबीआई या गुजरात उच्च न्यायालय में अपील करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह मामले की जांच कर रही सीबीआई के सामने अपनी जमानत की याचिका पेश करे। इस समय आरोपी अधिकारी न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
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उल्लेखनीय है कि सोहराबुद्दीन शेख की नवंबर 2005 में हुई कथित हत्या के मामले में अब तक 15 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने नवंबर 2008 में दावा किया था कि उसने अहमदाबाद के समीप सोहराबुद्दीन को एक मुठभेड़ में मार गिराया था।
सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख की सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के बाद सभी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की गई। रुबाबुद्दीन ने अपनी याचिका में कहा कि उसके भाई और पत्नी को हैदराबाद से नासिक जाते समय गुजरात और राजस्थान पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्तों ने नवंबर 2005 में उठा लिया था।













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