यौन दुर्व्यवहार के आरोपी शिक्षक को 30 साल की सजा
जेल की सजा के अलावा जिले के नादापुरम के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के. पी. अनिल कुमार ने पुल्लीआवू सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ए.के.हरिदासन पर शुक्रवार को 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि को पीड़ितों के बीच वितरित किया जाएगा।
वालायम पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक टी. पी. जैकब ने आईएएनएस को बताया कि हरिदासन के विरुद्ध मार्च 2007 में मामला दर्ज किया गया था।
जैकब ने बताया कि कुछ अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शिक्षक द्वारा उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मामला दर्ज होने के बाद शिक्षक ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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