बीएमडब्ल्यू कार चालक को जमानत मिली
नई दिल्ली। राजधानी के अक्षरधाम मंदिर के नजदीक आठ अप्रैल को एक 62 वर्षीय बुजुर्ग को बीएमडब्ल्यू कार से कुचलने के आरोपी को दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी। साथ ही पुलिस को जांच में हुई चूक के लिए नोटिस भी जारी किया।
बीएमडब्ल्यू कार चालक रमन सिंगला कड़कड़डूमा के नजदीक मधु विहार में रहता है। उसे सोमवार को अंतरिम जमानत मिल गई। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है कि जांचकर्ता अधिकारी ने आरोपी का अल्कोहल जांच क्यों नहीं किया। अदालत ने पुलिस से कहा कि यह जांच जरूरी थी।
गत नौ अप्रैल को अदालत ने पुलिस से पूछा था, "आरोपी द्वारा शराब पीने की जांच क्यों नहीं की गई? जबकि उसके खिलाफ हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया। जांचकर्ता अधिकारी ने सोमवार को अदालत से आरोपी का पासपोर्ट जब्त करने की अनुमति मांगी। इस मामले की अगली सुनवाई अगामी 21 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली के निवासी ओम दत्त चौहान की तेज गति बीएमडब्लयू कार से कुचलने की वजह से मौत हो गई थी।













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