क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

मेयर को नगर निगम की साधारण सभा बुलाने का निर्देश

By Staff
Google Oneindia News

इसके साथ ही याचिका कर्ताओं से कहा है कि वे इस संबंध में आए प्रस्तावों पर विचार करें। वे मेयर को प्रतिवेदन दें और साधारण सभा की बैठक बुलाकर समितियों के गठन के संबंध में आए प्रस्तावों पर विचार करें।

न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने यह आदेश नगर निगम के पार्षद व 14 अन्य भाजपा पार्षदों की याचिका पर दिया। उच्च न्यायालय ने नगर निगम पर कानून की अवहेलना करने पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पार्षद निर्मल नाहटा ने याचिका में कहा कि पार्षदों ने नगर पालिका अधिनियम के तहत निगम की समितियों के गठन के संबंध में महापौर को प्रतिवेदन दिया था। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस कार्रवाई को उच्च न्यायालय में भाजपा विधायकों ने चुनौती दी और समितियों के गठन की गुहार भी लगायी थी। निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए उसे अदालत ने कहा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X