कंधमाल दंगे के मामले में 5 को सजा
भुवनेश्वर, 31 मार्च (आईएएनएस)। उड़ीसा की एक द्रुत गति अदालत ने कंधमाल के दंगों से संबंधित एक मामले में बुधवार को पांच लोगों को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
जनाला प्रधान, कृष्णा प्रधान, नाटा प्रधान, अशोक मलिक और उदयनाथ प्रधान पर वर्ष 2008 में कंधमाल दंगे के दौरान उसी गांव के बीरेंद्र नाइक का घर जलाकर नष्ट करने का आरोप है। इन सभी को विभिन्न आरोपों के तहत निरुद्ध किया गया था।
सरकारी वकील पी.के.पात्रा ने आईएनएस को बताया है कि घर जलाने की घटना साबित नहीं हो पाई, लेकिन तोड़फोड़ करने, अवैध रूप से जमा होने और दंगा करने के लिए उन्हें सजा सुनाई गई है।
कंधमाल जिले की द्रुतगति अदालत के न्यायाधीश चित्तरंजन मोहंती ने इन सभी पर अलग-अलग 2,500 रुपये का जुर्माना भी किया है।
पात्रा ने कहा, "यदि आरोपी जुर्माना नहीं चुका पाए तो उन्हें ढाई महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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