शिक्षक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक छात्र की मौत सिर में चोट लगने से हुई है।
बिसण्डा के थानाध्यक्ष कृपाल सिंह परिहार ने बताया, "छात्र के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शुक्रवार को आई, जिसमें दलित छात्र राजबहादुर की मौत का कारण सिर में चोट लगना बताया गया है। छात्र के पिता जियालाल की शिकायत पर शिक्षक सन्तोष कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे शनिवार को भेज जेल दिया है।"
आरोपी शिक्षक की पत्नी सविता ने पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र कुमार अग्रवाल से मिलकर कहा, "छात्र के विद्यालय न जाने और जुआ खेलने की शिकायत उसके पति ने उसके बड़े भाई से की थी। बड़े भाई की पिटाई से ही राजबहादुर की मौत हुई है। उसके पति को रंजिशन फंसाया गया है।"
बेसिक शिक्षा अधिकारी ओमकार राणा ने बताया, "आरोपी शिक्षक की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही एक बार फिर से सभी विद्यालयों को बच्चों के साथ नरमी बरतने का परिपत्र जारी किया जा रहा है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications