सज्जन कुमार के खिलाफ 27 मार्च को सुनवाई

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीसीएम) लोकेश कुमार ने मामले को सत्र न्यायालय को सौंपते हुए अभियुक्तों द्वारा दायर उस याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया जिसमें जांच एजेंसी के दस्तावेजों की मांग की गई थी।
सज्जन कुमार और अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए। आरोपियों ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप के समर्थन में सीबीआई संबंधित दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा सकी है। इस पर न्यायाधीश लोकेश कुमार ने कहा कि यह याचिका सत्र न्यायालय में दायर की जानी चाहिए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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