विमान अपहरण किया तो सजा-ए-मौत

यह फैसला केंद्रीय मंत्रीमंडल ने शुक्रवार को लिया। मंत्रीमंडल में रखे गए इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद यह फैसला किया गया कि विमान अपहरण के मामले में दोषी पाए जाने पर अपहर्ता और षड़यंत्रकारी दोनों को मौत या उम्रकैद की सजा देने का प्रावधान होगा। इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि विमान अपहर्ता या षडयंत्रकर्ता को मृत्युदंड या उम्रकैद की सजा का प्रावधान करने के लिये अपहरण निरोधक कानून 1982 में संशोधन किया जाएगा।
यही नहीं नए संशोधन के तहत भारतीय सुरक्षाबलों के पास उन अपहृत विमानों को सीधे मार गिराने के अधिकार होंगे, जो देश के प्रमुख स्थलों को निशाना बना सकते हैं। इस संशोधन में सरकार ने अमेरिका में हुए 9/11 हमले का हवाला दिया गया है, जिसमें अपहृत विमनों को मिसाइलों की तरह इस्तेमाल किया गया था।












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