यौन उत्पीड़न की परिभाषा को व्यापक बनाने की तैयारी : चिदंबरम
शादियों को लेकर देश के कुछ हिस्सों में विभिन्न जाति पंचायतों द्वारा दिए गए विवादित निर्णयों से संबंधित एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने मंगलवार को कहा, "हम इसे परिभाषित करने की प्रक्रिया में जुटे हैं।"
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में संशोधन के बारे में सरकार पहले ही राज्यसभा में कह चुकी है लेकिन यह संशोधन कब से लागू किया जाएगा इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।
चिदंबरम ने यौन उत्पीड़न की परिभाषा को व्यापक बनाने के बारे में भी कहा। इसके तहत आईपीसी में संशोधन करके इसे 'लिंग तटस्थ' करने का प्रावधान है ताकि यौन उत्पीड़न करने वाले किसी भी लिंग के अपराधी को दंडित किया जा सके।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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