गोधरा कांड के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को
इस महीने के प्रारंभ में साबरमती कारागार में एक विशेष अदालत ने आरोपियों की याचिका खारिज कर दी थी और उनकी स्वीकारोक्तियों को ही उनके खिलाफ सबूत के रूप में मानना प्रारंभ कर दिया था।
विशेष अदालत के न्यायाधीश पी.आर.पटेल ने कहा कि बयानों को सबूत के रूप में स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर बाद में विचार किया जाएगा और मामले की सुनवाई जारी रहनी चाहिए।
न्यायाधीश के इस निर्णय के बाद आरोपियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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