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बसपा रैली की कार्ययोजना के साथ अधिकारी तलब

न्यायामूर्ति प्रदीपकांत एवं न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश एस.एल. पांडे व बसंत लाल अधिवक्ताओं द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर पारित किया।

अदालत ने लखनऊ के जिलाधिकारी, पुलिस उपमहानिरीक्षक और मंडलायुक्त को शुक्रवार (12 मार्च) को अदालत के समक्ष आकर रैली से संबंधित पूरी व्यवस्था की जानकारी देने को कहा है। अदालत ने मंडल रेल प्रबंधक(डीआरएम) को भी आने को कहा है।

जनहित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने अदालत से रैली की इजाजत न देने का आग्रह किया था। याचिकाओं में आशंका जताई गई थी रैली में करीब 20 लाख लोगों की भीड़ लखनऊ आने से शहर का जनजीवन अस्तव्यस्त होने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसके अलावा रैली से आम लोगों के अलावा स्कूली बच्चों और बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए आवागमन की समस्या पैदा हो सकती है।

मालूम हो कि बसपा के स्थापना के 25 वर्ष होने पर पार्टी प्रमुख एवं मुख्यमंत्री मायावती ने 15 मार्च को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक विशाल महारैली बुलाई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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