भगदड़ मामले में गिरफ्तार आरोपियों को मिली जमानत
प्रतापगढ़ पुलिस ने भगदड़ मामले में बुधवार को आश्रम के प्रबंधक हिरण्मय चटर्जी व अन्य दो शिव कुमार व अमित कुमार को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ 304-ए व भारतीय दंड संहिता की अन्य कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए थे।
गिरफ्तार तीनों आरोपियों को गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(एसीजेएम) अरविंद कुमार उपाध्याय के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने ने सभी आरोपियों को बीस-बीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
उल्लेखनीय है कि 4 मार्च को कृपालु महराज के आश्रम में हुई मची भगदड़ में 63 लोग मारे गए थे। इस मामले की प्रारंभिक जांच राज्य सरकार ने इलाहाबाद के मंडलायुक्त को सौंपी थी। मंडलायुक्त ने सरकार को दी अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भगदड़ में हुई 63 मौतों के लिए आश्रम प्रशासन की लापरवाही और बदइंतजामी को जिम्मेदार ठहराया था।
फिलहाल मामले की जांच प्रतापगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक पी.के. सिंह द्वारा की जा रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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