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अदालत ने अनवर इब्राहिम को हटाने के फैसले को वैध ठहराया
अदालत के प्रमुख अलाउद्दीन मोहम्मद शेरीफ और संघीय अदालत के न्यायधीशों मोहम्मद गजाली, मोहम्मद यूसोफ और अब्दुल हमीद एंबोंग ने इब्राहिम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को पद से हटाए जाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी और उसे असंवैधानिक करार दिया था।
गौरतलब है कि मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने गंभीर आरोपों के मद्देनजर इब्राहिम को दोनों पदों से हटा दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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