संशोधित वेतन की मांग को लेकर अदालत पहुंचे शिक्षक
अपने वकीलों अशोक अग्रवाल और कुसुम शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में शिक्षकों ने कहा है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के तहत छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार उनके वेतन में वृद्धि क्यों नहीं हुई।
इस मुद्दे पर न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने शुक्रवार को स्कूल और शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी करके 28 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है।
शिक्षकों ने बोनस दिए जाने की भी मांग की है जो उन्हें 2004-05 से नहीं मिला है। साथ ही यात्रा भत्ता और अन्य खर्च की भी मांग की है, जो उन लोगों को कभी नहीं मिला।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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