आम बजट: आयकर की सीमा बढ़ी

निजी करदाताओं के लिए वार्षिक आय पर निम्नलिखित आयकर सीमा का प्रस्ताव किया:
1 लाख 60 हजार : कर से मुक्त
1 लाख 60 हजार से 5 लाख रुपए तक आय पर 10 प्रतिशत कर
5 लाख से 8 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत
8 लाख से अधिक पर 30 प्रतिशत आयकर लगेगा
जबकि इससे पहले वित्तीय वर्ष में 1.6 लाख की सालाना आय वाले लोग पहले भी आयकर की जद से बाहर थे। वहीं 1.6 लाख से 3 लाख तक 10 प्रतिशत, 3 से 5 लाख पर 20 प्रतिशत 5 लाख से ऊपर 30 प्रशित कर था। अनुमान है कि नए स्लैब से कुल 60 फीसदी करदाताओं को लाभ पहुंचेगा।
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बजट में कहा गया है कि दीर्घकालिक इंफ्रास्टक्चर बांड्स में निवेश करने पर 20,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। यह राहत आयकर अधिनियम की 80 सी धारा के तहत मिलने वाली 100,000 रुपये की राहत के अतिरिक्त होगी।
सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अगले आकलन वर्ष से ज्यादा आसान प्रारूप "सरल 2" भी जारी करेगी। वेतनभोगी करदाता वर्तमान में आयकर रिटर्न-1 फार्म का इस्तेमाल करते हैं।












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