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आम बजट: आयकर की सीमा बढ़ी

Pranab Mukherjee
नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2010-11 के आम बजट में निजी कर दाताओं को राहत दी गई है। इसके साथ-साथ प्रणब मुखर्जी ने निजी कर दाताओं को राहत देते हुए कर आयकर सीमा बढ़ाने तथा अगले आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न फार्म का सरल प्रारूप जारी करने की घोषणा की।

निजी करदाताओं के लिए वार्षिक आय पर निम्नलिखित आयकर सीमा का प्रस्ताव किया:
1 लाख 60 हजार : कर से मुक्‍त
1 लाख 60 हजार से 5 लाख रुपए तक आय पर 10 प्रतिशत कर
5 लाख से 8 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत
8 लाख से अधिक पर 30 प्रतिशत आयकर लगेगा

जबकि इससे पहले वित्‍तीय वर्ष में 1.6 लाख की सालाना आय वाले लोग पहले भी आयकर की जद से बाहर थे। वहीं 1.6 लाख से 3 लाख तक 10 प्रतिशत, 3 से 5 लाख पर 20 प्रतिशत 5 लाख से ऊपर 30 प्रशित कर था। अनुमान है कि नए स्‍लैब से कुल 60 फीसदी करदाताओं को लाभ पहुंचेगा।

पढ़ें- आम बजट 2010 के प्रमुख अंश

बजट में कहा गया है कि दीर्घकालिक इंफ्रास्टक्चर बांड्स में निवेश करने पर 20,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। यह राहत आयकर अधिनियम की 80 सी धारा के तहत मिलने वाली 100,000 रुपये की राहत के अतिरिक्त होगी।

सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अगले आकलन वर्ष से ज्यादा आसान प्रारूप "सरल 2" भी जारी करेगी। वेतनभोगी करदाता वर्तमान में आयकर रिटर्न-1 फार्म का इस्तेमाल करते हैं।

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