सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
न्यायाधीश ए.के.पाठक ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दलील सुनने के बाद सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सीबीआई सज्जन कुमार की जमानत याचिका का विरोध कर रही है।
सज्जन कुमार अब मंगलवार को निचली अदालत में पेश होंगे। उनके खिलाफ 17 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
बहस के दौरान सज्जन कुमार के वकील आई.यू. खान ने कहा कि अपनी मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने के लिए वह किसी भी तरह का वैज्ञानिक परीक्षण कराने के लिए तैयार हैं।
गौरतलब है कि सीबीआई ने सज्जन कुमार और अन्य के खिलाफ दो मामलों में आरोप पत्र दायर किया था जिसमें 31 अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख-विरोधी दंगों के दौरान कथित तौर पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया गया है। सांप्रदायिक दंगों के दौरान 3,000 से अधिक सिख मारे गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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