सज्जन कुमार को उच्च न्यायालय से राहत नहीं
नई दिल्ली, 18 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट में गुरुवार को उन्हें कोई अंतरिम राहत देने इंकार कर दिया।
अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश ए. के. पाठक ने सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों को कोई अंतरिम राहत देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि इस मामले में जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है।
मामले में आगे की सुनवाई 22 फरवरी को होगी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट लोकेश कुमार ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के संबंध में सज्जन कुमार और छह अन्य लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सज्जन कुमार और अन्य के खिलाफ दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी। उन पर 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या वाले दिन भीड़ को भड़काने का आरोप है। उस दिन हुई भीड़ की हिंसा में दिल्ली में 3,000 से ज्यादा सिखों की मौत हो गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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