सज्जन की गिरफ्तारी अभी टली
नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की एक दिनी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। कुमार वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आरोपी हैं।
उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कुमार ने एक निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका को खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति एस.एल. भयाना ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इस मामले में फैसले को दोपहर दो बजे तक के लिए सुरक्षित रख दिया।
गिरफ्तारी से बचने के लिए कुमार ने मंगलवार को अपने वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सिख विरोधी दंगों से जुड़े दो मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुका है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।













Click it and Unblock the Notifications