मुआवजे से मना किए गए सिख दंगा पीड़ितों के नाम जाहिर करें : सीआईसी
सीआईसी ने यह निर्देश तिलक नगर निवासी अमरीक सिंह लवली द्वारा दायर एक आवेदन पर दिया है। लवली ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के उन पीड़ितों के बारे में जानकारी मांगी थी, जिन्होंने मौत, चोट तथा व्यावसायिक, औद्योगिक या घरेलू नुकसान के आधार पर मुआवजे के लिए दावा किया था।
सीआईसी ने कहा है कि ऐसे दंगा पीड़ितों के नाम दिल्ली सरकार के मंडलायुक्त की वेबसाइट पर दर्ज किया जाए।
सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने कहा, "मंडलायुक्त को निर्देश दिया गया है कि वह उन सभी दावेदारों के नाम वेबसाइट पर जारी करे, जिन्होंने 2006 में आवेदन किया था और जिनके दावे खारिज कर दिए गए हैं। नाम जारी करते समय उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाए कि वे दावे मौत के लिए थे, चोट लगने के लिए, संपत्ति के नुकसान के लिए या व्यावसायिक नुकसान के लिए।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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