सज्जन कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (लीड-1)
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार ने 23 फरवरी तक के लिए वारंट जारी किया। अदालत ने सभी छह आरोपियों के रियायत संबंधी आवदेन को भी खारिज कर दिया।
सिख विरोधी दंगों से जुड़े दो मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications