उच्चतम न्यायालय ने संदिग्ध आतंकवादियों की याचिका पर गुजरात सरकार से मांगा जवाब
संदिग्ध आतंकवादियों ने मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने की अपील की है।
न्यायमूर्ति अल्तमास कबीर और न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की खंडपीठ ने गांधीनगर की साबरमती जेल में बंद इन संदिग्धों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गुजरात सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करे।
आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गुजरात पुलिस द्वारा विभिन्न राज्यों से पकड़े गए इन युवकों के मामले की सुनवाई दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य की पुलिस और न्यायिक तंत्र इनके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।
कुल 64 संदिग्ध आतंकियों में से 22 गुजरात के और बाकी विभिन्न आठ राज्यों के हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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