राठौड़ की जमानत याचिका पर 5 अप्रैल तक सुनवाई स्थगित
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज नए मामलों में राठौड़ ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई स्थगित होने से राठौड़ की अंतरिम जमानत पांच अप्रैल तक लागू रहेगी।
न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई पांच अप्रैल तक इस वजह से स्थगित कर दी क्योंकि सीबाआई के वकील ने मामले की जांच के लिए और वक्त मांगा था।
उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को सीबीआई द्वारा दर्ज दो नए मामलों में राठौड़ को अंतरिम जमानत दी थी। रुचिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में भी राठौड़ को राहत मिली थी। न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि राठौड़ को गिरफ्तार करने से चार दिन पूर्व उसे नोटिस दिया जाए।
गौरतलब है कि 12 अगस्त 1990 को राठौड़ ने 14 वर्षीया रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने रुचिका मामले में राठौड़ को छह महीने की सजा सुनाई थी लेकिन कुछ देर बाद ही उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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