हरियाणा सरकार ने लगाया पॉलिथीन पर प्रतिबंध
राज्य के वनमंत्री अजय सिंह ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया, " किसी भी व्यक्ति द्वारा 40 माइक्रोन चौड़ाई वाले और 12 गुणा 18 इंच आकार के प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है साथ ही इस तरह के बैग को बनाने, रखने, वितरण करने या बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है।"
इससे पहले राज्य में 30 माइक्रोन चौड़ाई वाले और 8 गुणा 12 इंच के आकार के प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई थी।
यादव ने कहा, "इसके अलावा सभी तरह के प्लास्टिक के सामान झोले, प्लेट, कप, चम्मच सहित अन्य समान पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सार्वजनिक पार्को, वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों सहित धार्मिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिकी स्थलों पर इस तरह के प्लास्टिक के सामन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।"
यादव ने बताया कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर 25,000 से लेकर 50,000 तक का जर्माना लगाया जाएगा साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर 2,500 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
यादव ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते पाया जाता है तो उसपर 250 से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास राज्य में इन दिशा निर्देशों को पालन कराने का अधिकार होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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