उप्र के खेल मंत्री व उनके परिवार के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करने का निर्देश
यह निर्देश चित्रकूट जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने चित्रकूट निवासी निजी चिकित्सक प्रबल प्रताप पाल की याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2008 में उनकी बेटी की मंगनी मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल के बेटे ओम दत्त पाल से हुई थी। एक साल तक शादी टालने के बाद दिसंबर 09 में मंत्री ने 50 लाख रुपये की दहेज की मांग की। दहेज दे पाने में असमर्थता जताने पर उन्होंने बेटे की शादी दूसरी जगह तय कर दी।
चित्रकूट पुलिस से मंत्री और उनके परिवार के खिलाफ इंसाफ पाने में नाकाम प्रबल प्रताप ने बाद में न्यायालय में गुहार लगाई। प्रबल ने न्यायालय में मंगनी कार्यक्रम के कई ऐसे सबूत पेश किए जिनसे साबित होता था कि मंत्री और उनके परिवार को पांच लाख रुपये से अधिक के तोहफे दिए गए थे।
अदालत ने चित्रकूट पुलिस को निर्देश दिया है कि मंत्री अयोध्या प्रसाद, बेटे ओम दत्त पाल, भाई राज कुमार पाल, दो बेटियों, पत्नी और भाई की पत्नी के खिलाफ दहेज अधिनियम का मामला दर्ज करे।
उधर, जिले की पुलिस अधीक्षक अपर्णा एच. एस. ने वहां संवाददाताओं को बताया कि अदालत का लिखित आदेश मिलने के बाद जल्द से जल्द मामला दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रबल के मुताबिक मंगनी का कार्यक्रम चित्रकूट जिले के कर्वी टूरिस्ट बंगले में सात अक्टूबर 08 को संपन्न हुआ था, जिसमें उन्होंने पांच लाख रुपये खर्च किए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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