जनरल अवधेश प्रकाश का कोर्ट मार्शल

भारतीय सेना प्रमुख दीपक कपूर ने सुकना ज़मीन घोटाला मामले में सैन्य सचिव लेफ़्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है.
दो दिन पहले रक्षा मंत्री एके एंटनी ने इसका निर्देश दिया था. ऐसा पहली बार है कि इतने वरिष्ठ 'थ्री-स्टार' अधिकारी का कोर्ट मार्शल होगा.
रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "सेना प्रमुख ने लेफ़्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है. अब उनका कोर्ट मार्शल होगा."
बुधवार को रक्षा मंत्री एके एंटनी ने सेना प्रमुख दीपक कपूर को आदेश दिया था कि वे प्रशासनिक कार्रवाई की बजाए जनरल अवधेश के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें.
सुकना घोटाला
पिछले कुछ दिनो से प्रसार माध्यमों में ऐसी ख़बरें आईं थीं कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास सुकना सैनिक स्टेशन के पास एक निजी संस्था को लगभग 70 एकड़ ज़मीन दी गई थी जिसमें कथित तौर पर अनियमितता बरती गई थी.
किसी भी सेना कैंप के पास ज़मीन ख़रीदने के लिए सुरक्षा कारणों से सेना से ‘नो ऑब्जेक्शन’ प्रमाणपत्र लेना पड़ता है और इसी मामले में सेना के कुछ बड़े अधिकारियों ने कथित तौर पर गड़बड़ी की थी.
इसमें सेना प्रमुख के सैन्य सचिव लेफ़्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश समेत चार अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं.
इन अधिकारियों के नाम आने के बाद रक्षा मंत्री एके एंटनी ने जाँच के आदेश दिए थे और यक़ीन दिलाया था कि गड़बड़ी पाए जाने पर बड़े से बड़े अधिकारी को भी नहीं बख़्शा जाएगा.












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