शिक्षा अधिकार अधिनियम के लिए आदर्श नियमों को मंजूरी
इन आदर्श नियमों में आठ भाग तथा एक परिशिष्ट है।
भाग-1 में उपक्रम तथा आवश्यक परिभाषाएं है। भाग-2 आरटीई के खंड 4 के पहले शर्त के उद्देश्य के लिए विशेष प्रशिक्षण से संबंधित है। भाग-3 राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों तथा आरटीई के खंड 6 के उद्दश्यों के लिए सीमाओं तथा क्षेत्रों से संबंधित है। भाग-4 अध्यापकों तथा विद्यालयों के दायित्वों से संबंधित है।
भाग-5 आरटीई के खंड 21 के उद्देश्यों के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य तथा घटकों से संबंधित है। भाग-6 अध्यापकों, उनके दायित्वों, न्यूनतम पात्रता, वेतन भत्ताों तथा उनकी शिकायत तंत्र से संबंधित है। भाग-7 पाठक्रम और प्राथमिक शिक्षा पूरा करने से संबंधित है। इसमें आरटीई के खंड 29 के उद्देश्यों के लिए एक शैक्षिक प्राधिकरण स्थापित करने तथा आरटीई के खंड 30 के उद्देश्यों के लिए पुरस्कार प्रमाण पत्रो सें संबंधित है।
भाग-8 बच्चों की संरक्षा, आरटीई के खंड 31 के उद्देश्यों के वास्ते बाल अधिकारों की संरक्षा के लिए गठित राज्य आयोगों के कार्य निष्पादन तथा आरटीई के उद्देश्यों के वास्ते बाल अधिकारों की संरक्षा के लिए गठित राज्य आयोगों के समक्ष शिकायतों को निपटाने का तरीका और राज्य सलाहकार परिषद् के कार्यों एवं नियमों से संबंधित है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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