शेख मुजीब के हत्यारों की समीक्षा याचिकाएं खारिज
ढाका, 27 जनवरी (आईएएनएस)। बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने पांच पूर्व सैन्य अधिकारियों की ओर से दायर समीक्षा याचिकाएं बुधवार को खारिज कर दी। ये पांचों सैन्य अधिकारी बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के जुर्म में जेल में हैं। ये समीक्षा याचिकाएं मृत्युदंड के खिलाफ दायर की गई थीं।
समाचार पत्र द डेली स्टार ने खबर दी है कि प्रधान न्यायाधीश मोहम्मद तफज्जुल इस्लाम के नेतृत्व में अपीलेट डिविजन की चार सदस्यीय खण्डपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए पांचों को सजा दिए जाने का रास्ता साफ कर दिया है।
मुख्य सरकारी वकील अनीसुल हक ने कहा है कि जेल प्रशासन 31 जनवरी तक कभी भी पांचों को मृत्युदंड दे सकता है।
हक ने कहा है कि जेल संहिता के प्रावधान के अनुसार जेल प्रशासन अदालत द्वारा मौत का फरमान जारी किए जाने के 21 से 28 दिनों के भीतर दोषी को सजा दे सकता है।
हक ने कहा है कि अदालत ने पांचों के नाम मौत का फरमान तीन जनवरी को जारी किया था और जेल प्रशासन उसी तारीख से अवधि की गिनती करेगा।
इन पांच पूर्व सैन्य अधिकारियों में सैयद फारूक रहमान, सुल्तान शहरयार राशिद खान, मोहिउद्दीन अहमद, बजलुल हुदा और ए.के.एम.मोहिउद्दीन अहमद शामिल हैं। इन सभी ने इसी महीने अलग-अलग दिन सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिकाएं दायर की थी।
ज्ञात हो कि शेख मुजीबुर्रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों को तत्कालीन और पूर्व सैन्य अधिकारियों के नेतृत्व में हुए एक विद्रोह के तहत 15 अगस्त, 1975 को मार डाला गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 19 नवंबर को एक दर्जन सैन्यकर्मियों के खिलाफ मृत्युदंड की सजा की पुष्टि कर दी थी। ये पांचों सैन्य अधिकारी उन्हीं में शामिल हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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