शेख मुजीब की हत्या के 3 दोषियों की दया याचिका खारिज (लीड-1)
अब इन दोषियों की एकमात्र उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय पर है। सर्वोच्च न्यायालय पांचों याचिकाओं पर 24 जनवरी को सुनवाई करेगा।
राष्ट्रपति के सचिव मोहम्मद शफीउल आलम ने कहा, "दया याचिका खारिज कर दी गई है और रविवार को इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है।"
सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वह इस मामले में मौत की सजा सुनाए गए पांचों पूर्व सैन्य अधिकारियों की सजा फिलहाल तामील नहीं कर रही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास पांच समीक्षा याचिका लंबित है। जिस पर 24 जनवरी को सुनवाई की जाएगी।
पांचों दोषियों में से सैयद फारुक रहमान और मोहिउद्दीन अहमद ने मंगलवार को याचिका दाखिल की जबकि तीन अन्य दोषियों बजलुल हुडा, ए.के.एम. मोहिउद्दीन अहमद और सुल्तान शहरयार राशिद खान ने इस महीने की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल 19 नवंबर को 12 आरोपियों की मौत की सजा को बरकरार रखा था। इन पांच के अलावा के अलावा अन्य सात में एक की मौत हो चुकी है जबकि छह फरार हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना मुजीबुर्रहमान की बेटी हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनसे मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने का आग्रह किया था, जिसकी वह अनदेखी कर चुकी हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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