शेख मुजीब के हत्यारों की दया याचिका खारिज
राष्ट्रपति के सचिव मोहम्मद शफीउल आलम ने बीडीन्यूज24 डॉट कॉम से कहा, "दया याचिका खारिज कर दी गई है और रविवार को इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। "
सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वह इस मामले में मौत की सजा सुनाए गए पांचों पूर्व सैन्य अधिकारियों की सजा फिलहाल तामील नहीं कर रही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास समीक्षा याचिका लंबित है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह पांचों याचिकाओं पर 24 जनवरी को सुनवाई करेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना मुजीबुर्रहमान की बेटी हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनसे मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने का आग्रह किया था, जिसकी वह अनदेखी कर चुकी हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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