पासपोर्ट मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश
न्यायमूर्ति आर.एस. राठौड़ ने जयपुर निवासी प्रहलाद गुर्जर की याचिका पर इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं।
याची पक्ष के अधिवक्ता अशोक मेहता, निखिल सिंघवी व विनीत मेहता ने न्यायालय को बताया कि संजय दीक्षित ने राज्य सरकार में उद्यानिकी सचिव रहते हुए जयपुर के रणजीत सिंह को बिना पुलिस सत्यापन के तत्काल पासपोर्ट जारी करने की सिफारिश की थी और उसके बाद रणजीत सिंह को पासपोर्ट जारी कर दिया गया था।
रणजीत सिंह को जुलाई 2007 में विदेश जाते समय दिल्ली हवाई अड्डे पर जांच के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उसके पासपोर्ट की सच्चाई सामने आई थी।
दिल्ली में हवाई अड्डे पर सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी पासपोर्ट कार्यालय ने उसके खिलाफ न तो कार्रवाई की और न ही उसका पासपोर्ट निलम्बित किया गया।
न्यायमूर्ति राठौड़ ने कहा कि ऐसा लगता है कि हर स्तर पर इस मामले को टाले जाने की प्रवृत्ति अपनाई गई है। कार्रवाई में देरी किस स्तर पर हुई, इसकी सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। अदालत ने इसके लिए चार माह का समय निर्धारित किया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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