अखबार के कंपनी सचिव को जमानत
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने मनोज कुमार बनथिया को 50,000 रुपये के एक निजी बांड और उतनी ही राशि की दो जमानत देने पर रिहा कर दिया।
अदालत ने बनथिया को यह भी निर्देश दिया कि वह बिना अनुमति के देश के बाहर न जाएं। अदालत ने उनसे अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा है।
वासुदेवन को इस मामले में गुरुवार को ही जमानत मिल गई थी।
ज्ञात हो कि सीबीआई ने बनथिया और वासुदेवन को पिछले वर्ष 23 नवंबर को उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब बनथिया अपनी कंपनी से जुड़े एक मामले में अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए सीएलबी सदस्य वासुदेवन को सात लाख रुपये का रिश्वत देकर उनके दिल्ली स्थित आवास से बाहर निकल रहे थे।
वासुदेवन के आवास और बैंक लाकर की तलाशी लेने के बाद उनके पास से 1.4 करोड़ रुपये की राशि बरामद हुई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications