श्रीलंकाई सर्वोच्च न्यायालय का मीडिया को निष्पक्ष रहने का निर्देश
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि सरकारी और निजी प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को न्यायालय के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है। परंतु पीठ ने विशेष रूप से सरकारी टेजीविजन और रेडियो को तटस्थता बरतने की चेतावनी दी।
संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल सरथ फोंसेका की याचिका पर न्यायालय ने यह आदेश दिया। फोंसेका ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए सरकारी टेलीविजन इंडिपेंडेंट टेलीविजन नेटवर्क (आईटीएन) के खिलाफ याचिका दायर की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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