कंपनी लॉ बोर्ड के निलंबित अध्यक्ष को जमानत
न्यायाधीश वी.के.शाली ने वासुदेवन को जमानत दी। कथित रूप से एक पक्षपातपूर्ण आदेश जारी करने के लिए सात लाख रुपये की घूस लेते समय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वासुदेवन को 23 नवंबर को हिरासत में लिया था। वह तभी से हिरासत में थे।
अदालत ने उनको 50,000 रुपये की निजी जमानत और इतनी ही राशि के दो अन्य जमानतदारों को पेश करने को कहा। उन्हें हर सप्ताह सीबीआई मुख्यालय में हाजिरी देने का भी निर्देश दिया गया।
दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के कई ठिकानों पर छापा मारने के बाद सीबीआई ने वासुदेवन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की कई धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया।
सीबीआई ने न्यायालय को बताया कि उसने घूस की कथित रकम सहित वासुदेवन के आवास से 55 लाख रुपये बरामद किए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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