आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में जांच के आदेश
मुंबई, 14 जनवरी (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को आदेश दिया है कि वह पुणे में बुधवार को हुई सूचना अधिकार कार्यकर्ता सतीश शेट्टी की हत्या की जांच कराए।
न्यायाधीश एफ.आई. फेबेलो और न्यायाधीश जे.एच. भाटिया की खंडपीठ ने इसी तरह के एक मामले की सुनवाई के दौरान सतीश शेट्टी की हत्या मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया।
न्यायालय ने महाधिवक्ता रवि कदम से कहा कि गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक निश्चित रूप शेट्टी की हत्या की जांच करें। न्यायालय ने इसके साथ ही मुंबई के कार्यकर्ता नयना कठपालिया पर पिछले पखवाड़े हुए हमले की भी जांच करने का आदेश दिया और दोनों ही मामलों में जांच रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दम पर कई भूमि घोटालों का खुलासा करने वाले मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता सतीश शेट्टी की पुणे के निकट बुधवार को हत्या कर दी गई थी।
शेट्टी पर तलेगांव इलाके में उस समय हमला किया गया जब वह सुबह की सैर पर निकले थे। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। तलेगांव-लोनावला इलाके में भूमि घोटालों के खुलासों का श्रेय शेट्टी को ही जाता है।
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे के आसपास भूमि सौदों में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा करने के बाद से शेट्टी आरटीआई से जुड़े एक सम्मानित नाम बन गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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