न्यायालय ने विशाल यादव को बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत दी (लीड-2)
न्यायाधीश अनिल कुमार और एम.सी.गर्ग की खंडपीठ ने विशाल यादव की सजा को स्थगित करते हुए एक लाख रुपये की जमानत पर उसे 31 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी।
न्यायालय ने सजा स्थगन अवधि के दौरान विशाल को हर दूसरे दिन स्थानीय पुलिस स्टेशन पर हाजिरी देने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने उसे मामले के किसी भी गवाह विशेष तौर पर एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह अजय कटारा से मिलने से भी मना किया।
न्यायालय ने इससे पहले विशाल यादव को अपनी बहन की सगाई में हिस्सा लेने के लिए तीन जनवरी को पांच घंटे की पैरोल की अनुमति दी थी।
विशाल और उसके चचेरे भाई विकास यादव ने 17 फरवरी 2002 की रात भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के बेटे नीतीश कटारा का गाजियाबाद के एक विवाह समारोह से अपहरण कर हत्या कर दी थी।
पिछले वर्ष जून में न्यायालय ने दोनों को कटारा की हत्या का दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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