राजस्थान में सहकारी समितियों की बैठकें नियमित करने के निर्देश
सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मुकेश शर्मा ने समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को किसी भी सूरत में तीन माह में एक बार संचालक मण्डल की बैठक बुलाने की हिदायत दी है।
सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मुकेश शर्मा ने सहकारी उपभोक्ता भण्डारों और विपणन सहकारी समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तीन माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से संचालक मण्डल की बैठक का आयोजन किया जाए।
उन्होंने कहा कि वैधानिक प्रावधान होने के साथ ही इससे समिति के विकास में निर्वाचित संचालकों की भागीदारी तय हो सकेगी। शर्मा ने कहा कि सहकारी उपभोक्ता भण्डारों और विपणन सहकारी समितियों में चुनाव के बाद निर्वाचित संचालक मण्डल आ गया है लेकिन गठन के बाद भी संचालक मण्डल की नियमित बैठक आयोजित नहीं हो रही है।
शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता भण्डारों व विपणन सहकारी समितियों के उपनयिमों में समिति के संचालक मण्डल की तीन माह में कम से कम एक बैठक आयोजित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उपनियमानुसार निर्धारित समयावधि में संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित की जाएं और संचालक मण्डल की बैठक के एजेण्डा में नीतिगत निर्णयों संबंधी मामलों पर चर्चा, गत त्रैमास की व्यापारिक योजनाओं की प्रगति, आगामी ती माह की व्यावसायिक योजना, यदि किसी मद में हानि हो रही है तो उस पर चर्चा व यदि किसी कर्मचारी द्वारा की गई किसी अनियमितता या गबन का पता चलता है तो उस पर आवश्यक रूप से चर्चा की जाए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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