सज्जन कुमार ने भीड़ को सिखों की हत्या के लिए उकसाया : सीबीआई
नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ बुधवार को एक स्थानीय अदालत में दाखिल किए गए आरोप पत्र में कहा गया है कि कुमार ने एक नवम्बर, 1984 में सुल्तानपुरी क्षेत्र में 300 से 400 लोगों की एक भीड़ को सिखों को मारने, उन्हें जलाने तथा उनके घरों को लूटने के लिए उकसाया था।
सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े दो मामलों में कुमार व अन्य के खिलाफ तीस हजारी अदालत में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा के समक्ष दो आरोप पत्र दाखिल किए।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमारी जांचों में खुलासा हुआ है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कुमार ने सुल्तानपुरी के बी-2, ब्लॉक पार्क में इकट्ठे हुए 300-400 लोगों की भीड़ को सिखों को मारने, जलाने और उनके घरों को लूटने के लिए उकसाया था।" कुमार उस वक्त बाहरी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद थे।
सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक, "जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कुमार ने भड़काऊ भाषण दिए और भीड़ को उकसाया और साम्प्रदायिक उन्माद फैलाया। इसका नतीजा यह हुआ कि भीड़ ने लाठियों, बल्लमों, केरोसिन तेल और बंदूकों के साथ कालोनी के सी व अन्य ब्लॉकों स्थित गुरुद्वारों पर हमला बोल दिया। इस दौरान कई सिखों को मार गिराया गया। उनकी संपत्तियों को लूटा गया तथा घरों को जला दिया गया।"
कुमार के खिलाफ पहला आरोप पत्र दिल्ली छावनी इलाके में पांच लोगों की हत्या से संबंधित है जबकि दूसरा सुल्तानपुरी क्षेत्र में दंगों के दौरान हुई कई लोगों की हत्याओं से संबंधित है।
सीबीआई ने कुमार तथा अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किए हैं, जिनमें हत्या, दंगे भड़काना और आपराधिक षडयंत्र रचने जैसे मामले शामिल हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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