राठौड़ की जमानत 8 फरवरी तक बढ़ी, अदालत ने पासपोर्ट जमा करने को कहा (लीड-1)

राठौड़ की जमानत अवधि बढ़ाने का आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजशेखर अत्री की अदालत ने दिया है। इसके लिए अदालत ने 100,000 रुपये की जमानत राशि जमा कराई है। मामले में अगली सुनवाई लगातार तीन दिनों तक (आठ, नौ और 10 फरवरी को) की जाएगी।

अदालत का यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब राठौड़ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा 21 दिसंबर को छेड़छाड़ के मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ एक याचिका दायर कर रखी है।

सीबीआई की अदालत ने 15 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रुचिका के साथ पंचकुला में 12 अगस्त, 1990 को हुई छेड़छाड़ की घटना के लिए राठौड़ को दोषी पाया था और उसने उन्हें छह महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी, साथ में उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी किया था। लेकिन सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद राठौड़ को जमानत भी दे दी गई थी।

सीबीआई के वकील सी.पी.पांडे ने बुधवार को कहा कि सीबीआई जब अगले महीने अदालत में अपना जवाब दायर करेगी, तब वह राठौड़ की सजा बढ़ाए जाने की मांग करेगी। पांडे ने कहा कि एजेंसी ने राठौड़ के खिलाफ दायर तीन नई प्राथमिकियों की जांच की जिम्मेदारी एक दिन पहले ही ली है, लिहाजा राठौड़ की ओर से अपनी सजा के खिलाफ दायर याचिका में एजेंसी को जवाब देने में एक-दो सप्ताह के समय की आवश्यकता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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