आरटीआई अपील पर सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ फैसला लेगी
जब बालाकृष्णन से पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री इस फैसले को चुनौती देगी तो उन्होंने कहा, "मैंने अभी तक अदालती फैसले की प्रति नहीं पढ़ी है। मैंने इस पर खबरें ही पढ़ी हैं। फैसले के खिलाफ अपील का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश मिलकर लेंगे।"
उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल 2 सितंबर को जब उच्च न्यायालय ने एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के जजों के लिए संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य करार दिया था तो इसे चुनौती देने का निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने लिया था। उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया था कि देश के प्रधान न्यायाधीश का पद आरटीआई कानून, 2005 के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इसे उच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी, पर उसने भी इस निर्णय को बरकरार रखा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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