राठौड़ की जमानत 8 फरवरी तक बढ़ी
चंडीगढ़, 13 जनवरी (आईएएनएस)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को यहां हरियाणा के पूर्व पुलिस प्रमुख एस.पी.एस.राठौड़ को रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में मिली सजा के बाद दी गई जमानत की अवधि आठ फरवरी तक बढ़ा दी है।
राठौड़ को सात दिनों के भीतर अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए कहा गया है तथा उन्हें निर्देश दिया गया है वे देश से बाहर न जाएं।
अदालत इस मामले में अगली सुनवाई लगातार तीन दिनों तक (आठ, नौ और 10 फरवरी को) करेगी।
अदालत का यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब राठौड़ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा 21 दिसंबर को छेड़छाड़ के मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ एक याचिका दायर कर रखी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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