सीबीआई ने सत्यम मामले में दूसरा आरोप-पत्र दायर किया
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर 30 पेश के दस्तावेज में राजू और सत्यम कंप्यूटर सर्विसिज लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और उपाध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र), 409 (आपराधिक विश्वास भंग), 420 (धोखाधड़ी), 467 और 468(धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग असली की तरह करना) और 477-ए (बहीखाते में गड़बड़ी करना) के तहत आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि बेंगलुरू स्थित एक निजी कंपनी के दो लेखा परीक्षको को भी समान धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है।
आरोप पत्र में 32 दस्तावेजों और 26 गवाहों का उल्लेख है और संपूर्ण दस्तावेज 3,552 पेज में हैं।
सीबीआई ने पहला आरोप-पत्र अप्रैल 2009 को और 24 दिसम्बर को पूरक आरोप-पत्र दायर किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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