निठारी हत्याकांड: पीड़ितों के वकील ने कोली पर फैसले का स्वागत किया
पीड़ित परिवारों के वकील खालिद खान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वह 'त्रुटि' भी उजागर हो जाएगी जब उसने कोली के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी किया था। उल्लेखनीय है कि सितम्बर, 2009 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पंढेर को इस मामले में बरी कर दिया था।
खान ने आईएएनएस से कहा, "यह बहुत अच्छा फैसला है।. इससे पीड़ित परिवारों को फायदा होगा क्योंकि न्यायालय अब उच्च न्यायालय और निचली अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों का फिर से आकलन करेगा।"
उन्होंने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला निर्णायक होगा और हमें उम्मीद है कि दोनों दोषियों (पंढेर और कोली) को समान सजा मिलेगी।"
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को नोएडा के निठारी कस्बे में 14 वर्षीय किशोरी रिम्पा हलदर के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी कोली को सुनाई गई मौत की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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