राठौर के खिलाफ जनहित याचिका
वरिष्ठ वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता रंजन लखनपाल ने राठौर के खिलाफ जनहित याचिका दायर की। उन्होंने राठौर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 305 के तहत एक नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने की अपील की है।
रंजन की याचिका पर सुनवाई छह जनवरी को होगी। रंजन ने आईएएनएस से कहा, "मैंने न्यायालय में याचिका दायर की है। सुनवाई छह जनवरी को होगी। हम राठौर के खिलाफ धारा 305 के तहत नया मामला दर्ज करवाना चाहते हैं।"
धारा 305 के तहत दोष सिद्ध होने पर सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास शामिल है।
रंजन ने याचिका में अपील की है कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने रुचिका मामले में राठौर की सहायता करते हुए न्याय दिलाने में देरी की।
गौरतलब है कि 12 अगस्त 1990 को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक एस.पी.एस.राठौर ने 14 वर्षीया रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने पिछले दिनों रुचिका मामले में राठौर को छह महीने की सजा सुनाई थी लेकिन अदालत ने 10 मिनट के भीतर ही उसे जमानत पर रिहा कर दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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