बिहार में दलहन व्यापारियों को लेना होगा लाइसेंस
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा शुक्रवार शाम जारी अधिसूचना में कहा कि चावल व्यापारी भंडारण में चावल एक माह से ज्यादा समय तक नहीं रख पाएंगे और किसी भी समय निर्धारित मात्रा से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकेंगे।
अधिसूचना के मुताबिक नगर निगम क्षेत्र के लिए 2,000 क्विंटल तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 1,000 क्विंटल और चावल मिलों के लिए 3,000 क्विंटल तक ही चावल भंडारण करने का निर्देश दिया गया है।
यह नियम अधिसूचना के दिन से ही राज्य में लागू कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक दलहन व्यापारियों को भी अब दाल का व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। अधिसूचना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह लाइसेंस जिलाधिकारी द्वारा दिया जाएगा, जिसे व्यापारियों को एक महीने के अंदर लेना अनिवार्य है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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