गुजरात में स्थानीय चुनावों में वोट डालना होगा अनिवार्य

विधेयक को पेश करते हुए शहरी विकास मंत्री नितिन पटेल ने इसे एक अग्रणी कदम करार दिया, जिसका मकसद लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक और अर्थपूर्ण बनाना है।

गुजरात स्थानीय प्राधिकार कानून (संशोधन) विधेयक 2009 के लिए बांबे प्रोविंसियल म्युनिसिपल कार्प एक्ट 1949, गुजरात म्युनिसिपल एक्ट 1963 और गुजरात पंचायत एक्ट 1993 में संशोधन किया जाएगा।

यह विधेयक राज्य के सभी सात नगर निगमों, 159 नगरपालिकाओं, 26 जिला पंचायतों, 223 तालुका पंचायतों और 13,713 ग्राम पंचायतों में मतदान की अनिवार्यता का प्रस्ताव करता है।

गुजरात में पंजीकृत सभी मतदाताओं को मतदान करना अनिवार्य होगा। जो मतदान में अनुपस्थित रहेंगे, स्थानीय निर्वाचन अधिकारी उन्हें नोटिस जारी करेंगे और एक महीने के भीतर सबूत के साथ अनुपस्थित रहने का वैध कारण जमा करना होगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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