ढाका के आवास में 6 महीने और रहेंगी खालिदा
इससे पहले बांग्लादेश सरकार ने खालिदा से ढाका स्थित ब्रिटिशकालीन आवास खाली करने के लिए कहा था। वह इस आवास में लगभग तीन दशकों से रह रही हैं।
शेख हसीना सरकार ने कहा है कि खालिदा ने दस्तावेजों में हेरफेर कर इस आवास को अपने नाम पर आवंटित किया था। ढाका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद और न्यायाधीश मोइनूल इस्लाम चौधरी ने खालिदा इस आवास में छह महीने और रहने की अनुमति दी।
उल्लेखनीय है कि इस मसले पर खालिदा के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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